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कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत हायर पेंशन से जुड़े मुद्दों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। लंबे समय से इस योजना को लेकर EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) और केंद्र सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। हाल ही में आयोजित सीबीटी बैठक (Central Board of Trustees Meeting) में हायर पेंशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आए।
BMS (भारतीय मजदूर संघ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिरण्यमय पंड्या, उपाध्यक्ष एस. मल्लेशन, और मंत्री गिरीश चंद्र आर्य लगातार हायर पेंशन के मुद्दों पर श्रमिकों की समस्याओं को उठाते रहे हैं। 30 नवंबर को हुई बैठक में, भिलाई इस्पात मजदूर संघ यूनियन के अध्यक्ष दिनेश कुमार पांडेय ने बताया कि BMS के सदस्य सुनकरी मल्लेशन ने भिलाई इस्पात संयंत्र के हायर पेंशन मुद्दे को गंभीरता से बैठक में प्रस्तुत किया।
मुख्य चर्चा बिंदु:
- EPFO का रवैया पेंशनर्स को कोर्ट जाने पर मजबूर कर रहा है।
- ट्रस्ट के नियम EPFO अधिनियम के अधीन हैं, इसलिए इसके तहत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
- श्रम मंत्री और सीबीटी के अध्यक्ष मनसुख मांडविया ने जल्द क्रियान्वयन का आश्वासन दिया है।
विशेष निर्देश:
- सभी Exempted Trust से जुड़े मामलों को 3 महीने के भीतर निपटाया जाएगा।
- अधिकारियों द्वारा जानबूझकर देरी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भविष्य की योजनाएं:
BMS के निरंतर प्रयासों से भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के रुके हुए पेंशन पेमेंट्स ऑर्डर (PPO) जल्द जारी किए जाएंगे।