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Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से दो नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है.
आरबीआई की ओर से बताया गया कि पुणे स्थित Kudos Finance and Investments Limited (कुडोस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड) और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। दोनों एनबीएफसी ऋण देने में विनियामक चूक में शामिल थीं।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया था
रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द होने के बाद दोनों NBFC (NBFC) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकती हैं। केंद्रीय बैंक ने कहा, '...एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया है। थर्ड पार्टी एप के माध्यम से डिजिटल ऋण संचालन के कार्य में आउटसोर्सिंग एवं निष्पक्ष व्यवहार गतिविधियों पर आरबीआई के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण पंजीकरण रद्द किया गया है।
ग्राहकों को बेवजह परेशान करता था
आरबीआई के मुताबिक ऊपर बताई गई दोनों एनबीएफसी भी ज्यादा ब्याज वसूलने के मौजूदा नियमों का पालन नहीं कर रही थीं। साथ ही कर्ज वसूली को लेकर ग्राहकों को बेवजह परेशान किया गया। फरवरी की शुरुआत में आरबीआई ने क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर 42.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। क्रेजीबी के रिकवरी एजेंट द्वारा लोन वसूली के समय ग्राहकों को परेशान करने का मामला सामने आया था।