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pc: informalnewz
अगर आप इस बात को लेकर निश्चिंत है कि आप अपने बैंक अकाउंट से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं तो आपको फिर से सावधानी से निकासी की योजना बनानी होगी, ताकि आप अनावश्यक टैक्स चुकाने से बच सकें। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि एक साल में बिना टैक्स चुकाए कितनी रकम निकाली जा सकती है। तय सीमा से अधिक पैसे निकालने पर शुल्क देने का नियम सिर्फ एटीएम ट्रांजेक्शन पर ही लागू नहीं है, बल्कि बैंक से पैसे निकालने पर भी ऐसा ही नियम लागू है।
कितना कैश निकाला जा सकता है
लोगों को लगता है कि वे अपने बैंक खाते से जितना चाहें उतना कैश मुफ्त में निकाल सकते हैं। लेकिन, आयकर अधिनियम की धारा 194एन के तहत अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी करता है, तो उसे टीडीएस देना होगा। हालांकि, यह नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है, जिन्होंने लगातार 3 साल तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों को किसी भी बैंक, सहकारी या डाकघर से 20 लाख रुपये से अधिक की निकासी करने पर टीडीएस देना होगा।
आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों को राहत
हालांकि, इस नियम के तहत ITR दाखिल करने वालों को ज्यादा राहत मिलती है। ऐसे ग्राहक अपने बैंक, डाकघर या सहकारी बैंक खाते से एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपये तक नकद निकाल सकते हैं, बिना TDS चुकाए।
कितना देना होगा TDS
इस नियम के तहत, अगर आप अपने बैंक खाते से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा निकालते हैं, तो 2 फीसदी की दर से TDS काटा जाएगा। अगर आपने पिछले तीन साल से लगातार ITR दाखिल नहीं किया है, तो आपको 20 लाख रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर 2 फीसदी और 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी पर 5 फीसदी TDS देना होगा।
ATM ट्रांजेक्शन पर पहले से लगता है चार्ज
ATM से तय सीमा से ज्यादा पैसे निकालने पर बैंक शुल्क लेते हैं। RBI ने 1 जनवरी 2022 से ATM से कैश निकालने पर सर्विस चार्ज बढ़ा दिया था। अब बैंक तय सीमा से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर 21 रुपये चार्ज कर रहे हैं। पहले इसके लिए 20 रुपये देने पड़ते थे। ज़्यादातर बैंक अपने ATM से हर महीने पाँच बार मुफ़्त ट्रांजेक्शन की सुविधा देते हैं। साथ ही, दूसरे बैंकों के ATM से तीन बार मुफ़्त ट्रांजेक्शन की सुविधा भी मिलती है। हालाँकि, मेट्रो शहरों में आप अपने बैंक से सिर्फ़ तीन बार ही मुफ़्त पैसे निकाल सकते हैं।
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