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भारतीय रिजर्व बैंक ने चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है क्योंकि इन बैंकों ने नियमों की अनदेखी की है.
आरबीआई ने अपने जारी आदेश में कहा कि जांच के दौरान इन बैंकों ने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है, जिसके चलते इन पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है.
देश के केंद्रीय बैंक ने इन चार बैंकों के नाम जारी कर दिए हैं, जो सहकारी बैंक हैं। आरबीआई के मुताबिक जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें बारामती कोऑपरेटिव बैंक, बेचराजी नागरिक कोऑपरेटिव बैंक, वाघोडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और विरमगाम मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक शामिल हैं।
किस बैंक पर कितना जुर्माना?
आरबीआई ने कहा कि बारामती सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये और बेचराजी नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा वाघोडिया अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये और वीरमगाम मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई ने बैंकों को दिए निर्देश
भारतीय रिजर्व बैंक ने इन सभी बैंकों पर अलग-अलग कारणों से जुर्माना लगाया है और सभी बैंकों को नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है। यदि वे नियमों का पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना और प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
हैकर्स ने बैंक में सेंध लगा दी थी
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर जुर्माना लगाया था, जिसने साइबर सुरक्षा के नियमों की अनदेखी की थी. एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. हैकर्स ने इन बैंकों में सेंध लगाकर 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए थे.
ग्राहकों पर क्या होगा असर?
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक जिन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाता है. इसका भुगतान बैंकों को ही करना होगा. इसमें खाता खुलवाने वाले लोगों को यह रकम नहीं देनी होती है और न ही इस पर किसी तरह का चार्ज देना होता है. यह जुर्माना सिर्फ बैंक को ही भरना होगा.