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गुरुवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ी कार्रवाई की है. अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम, केरल का लाइसेंस सेंट्रल बैंक ऑफ केरल द्वारा रद्द कर दिया गया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर चार बैंकों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है. आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक अक्सर ग्राहकों की सुरक्षा और नियमों को ध्यान में रखते हुए बैंकों की कमियों का निर्धारण करता है।
आरबीआई ने नोटिस जारी कर बताया है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.
19 दिसंबर 1987 को अनंतशयनम सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया था। सेंट्रल बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 56 और धारा 36ए(2) के तहत की है. अब बैंकिंग सेवाएं बंद करने का नोटिस जारी किया गया है.
हालाँकि, एक बैंक अभी भी एक गैर-बैंकिंग संस्थान हो सकता है। गैर-सदस्यों द्वारा जमा की गई धनराशि पर तत्काल रोक लगा दी जाती है। इसके बाद भी रिजर्व बैंक के कहने पर इस बैंक को अपने गैर-सदस्यों को लावारिस रकम चुकानी होगी.
आरबीआई ने "जमा खातों के रखरखाव - प्राथमिक सहकारी बैंकों" पर निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए श्री वर्ना सहकारी बैंक लिमिटेड (कोल्हापुर, महाराष्ट्र) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एचपीसीएल सहकारी बैंक लिमिटेड (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) पर ऋण और अग्रिम मानदंडों का उल्लंघन करने पर 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
"जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि योजना, 2014" से संबंधित निर्देशों का पालन न करने पर राज्य परिवहन सहकारी बैंक लिमिटेड (मुंबई, महाराष्ट्र) पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सिटीजन्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जम्मू पर 6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इस कार्रवाई से ग्राहक और बैंक के बीच लेनदेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा.