मुंबई उच्च न्यायालय ने स्वीकार की रिया पिल्लै की याचिका

Samachar Jagat | Wednesday, 23 Nov 2016 04:37:20 PM
Bombay High Court accepted the petition of Riya Pillai

खेल डेस्क- मुंबई उच्च न्यायालय ने रिया पिल्लै की याचिका स्वीकार कर ली है जिसमें टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस से उनके संबंधों पर सत्र अदालत के फैसले की समीक्षा किए जाने का आग्रह किया गया है। सत्र अदालत ने कहा था कि पेस के साथ रिया के लिव इन रिलेशन का मतलब यह नहीं है कि वह उनकी पत्नी हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति ए. एम. बदर ने एक परिवार अदालत में चल रही कार्यवाही को लेकर रिया को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। परिवार अदालत में रिया और पेस अपनी 10 साल की बेटी के संरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पेस ने बेटी की देखरेख का पूर्ण अधिकार मांगा है, जबकि रिया ने कहा है कि बच्ची उनके साथ रहनी चाहिए।

अभिनेता संजय दत्त से तलाक मांगने के बाद रिया ने पेस के साथ लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दिया था। पेस ने अदालत में दावा किया कि रिया से उनकी शादी नहीं हुई है और इसलिए वह उनकी पत्नी नहीं है। इस तरह, वह उन्हें गुजारा भत्ता देने के उत्तरदायी नहीं हैं।
 



 

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