सीहोर। मध्यप्रदेश के सीहोर में विशेष न्यायाधीश विजेन्द्र सिंह भदौरिया ने हत्या के आरोपी पति पत्नी और दो पुत्रों को आज 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन से मिली जानकारी अनुसार 31 मई 2015 को सुबह नौ बजे इन्दौर नाका स्थित बजरंग कॉलोनी निवासी भंवर सिंह ने अपनी पत्नी नर्बदा, पुत्र हरीश और हेमन्त के साथ मिलकर पड़ोसी शांता बाई, उसके पति जगदीश सहित अमित तथा बबीता पर हमला कर दिया।
पत्थर, फर्शी, बेस बाल के डंडों से किए गए हमले में शांता बाई की मृत्यु हो गई थी और जगदीश, बबीता और अमित गंभीर रूप से घायल हो गए थे। -(एजेंसी)