उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बंगला खाली करने के लिए 15 फरवरी की समय सीमा तय की

Samachar Jagat | Tuesday, 06 Dec 2016 04:49:45 AM
Uttarakhand High Court eviction deadline of 15 February

नैनीताल। ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्रियों के खुद को आवंटित बंगला अब तक खाली नहीं करने के मद्देनजर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उनके लिए 15 फरवरी की समय सीमा तय करते हुए उनके ऐसा करने में नाकाम रहने पर जबरन खाली कराए जाने सहित सख्त उपायों की चेतावनी दी है।

याचिकाकर्ता के वकील कार्तिकेय हरि गुप्ता ने बताया कि खुद को आवंटित परिसरों को खाली करने से ज्यादातर पूर्व मुख्यमंत्रियों के दूर रहने पर गंभीर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की सदस्यता वाली खंड पीठ ने कहा कि उन्हें 14 दिसंबर तक अदालत में एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए। 

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नयी समय सीमा को पूरा करने में नाकाम रहने की स्थिति में अदालत को सख्त आदेश जारी करना पड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूर्व मुख्यमंत्री बंगला खाली कर दे। इनमें जबरन परिसर खाली कराना भी शामिल है। इससे पहले अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को 31 जनवरी तक परिसर खाली करने का आदेश दिया था। 

हालांकि, इसने आदेश में उस वक्त आंशिक संशोधन किया जब पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अपने वकीलों के जरिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की। अदालत के शुरूआती आदेश की प्रतिक्रिया में अपना परिसर खाली करने वाले एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोशियारी हैं। 

शेष पूर्व मुख्यमंत्रियों नारायण दत्त तिवारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक और विजय बहुगुणा ने अब तक आदेश का पालन नहीं किया है। अदालत ने राज्य सरकार को 14 दिसंबर तक एक हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया है। 



 

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