आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति को पांच वर्ष की सजा

Samachar Jagat | Tuesday, 06 Dec 2016 12:40:13 AM
The husband to suicide motivated sentence of five years

इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर के जिला सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र कुमार निगम ने आज आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के एक मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

जिला लोक अभियोजक विमल कुमार मिश्रा ने बताया कि 30 अगस्त 2013 को शांति नगर निवासी हीरालाल की पत्नी साधना ने आत्महत्या कर ली थी। स्थानीय पुलिस थाना एरोड्रम ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष अनुसन्धान रिपोर्ट प्रस्तुत की।

न्यायालय के समक्ष गवाही में मृतका की 15 वर्षीय पुत्री और 16 वर्षीय पुत्र ने बताया कि उनका पिता हीरालाल मां को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताडि़त करता था। दोनों बच्चों ने बताया कि मां के बीमार रहने पर भी हीरालाल उनका उपचार नहीं कराता था।

अभियोजन पक्ष ने प्रकरण से जुड़े अन्य 12 गवाहों की गवाही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके आधार पर न्यायालय ने हीरालाल को दोषी करार देते हुए दण्डित किया। उस पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।



 

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