लखनउ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि को निर्देश दिया है कि राज्य के किसानों को सब्सिडी पर देने के लिए ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि साज सामान की खरीद के मामले में कथित अनियमितताओं को लेकर तीन महीने में जांच पूरी की जाए।
न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही और न्यायमूर्ति संजय हरकौली की पीठ ने नीलेश सारस्वत की जनहित याचिका पर 22 नवंबर को यह आदेश दिया।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि ट्रैक्टर, बीज एवं अन्य कृषि साज सामान किसानों को सब्सिडी पर दिये जाने थे और उसी की खरीद पूर्व की बसपा सरकार के दौरान की गयी थी।
उन्होंने आरोप लगाया कि सब्सिडी की योग्यता पूरी नहीं करने वाले किसानों को इस स्कीम के तहत चुना गया और कृषि वस्तुओं की खरीद में अनियमितताएं हुई।