कटक। पोंजी कंपनी घोटाला में दोष सिद्धि पहला आदेश देते हुए यहां की एक विशेष अदालत ने निवेशकों के साथ एक करोड़ रपये की धोखाधड़ी करने वाली एक कंपनी के प्रबंध निदेशक को पांच साल के सश्रम कारावास की आज सजा सुनाई और उस पर तीन लाख रपये का जुर्माना लगाया।
एडीजे रैंक के न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता वाली इस विशेष अदालत ने मेसर्स सिरडी साई रीयल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के प्रकाश पांडा को ओडि़शा प्रोटेक्शन आफ इंटरेस्ट्स आफ डिपाजिटर्स एक्ट, 2011 और आईपीसी की कई अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया।