नई दिल्ली। संसद के मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार कर कानून में संशोधन की योजना बना रही है। नये कानून के तहत नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक घोषित बेहिसाब जमा बैंक राशि पर न्यूनतम 50 प्रतिशत कर लग सकता है। इसके अलावा शेष राशि के आधे हिस्से की निकासी पर चार साल की पाबंदी भी लग सकती है। अगर करदाता स्वेच्छा से बेहिसाब राशि के बारे में घोषणा नहीं करता है तो उच्च दर से 90 प्रतिशत कर लगेगा। गौरतलब है कि शुक्रवार रात को ही मंत्रिमंडल आयकर कानून में संशोधन की मंजूरी दे चुका है।
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इस कानून के तहत पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट निर्धारित सीमा से अधिक जमा करने के बारे में अगर आयकर अधिकारियों के समक्ष घोषणा की जाती है तो उस पर 50 प्रतिशत कर लग सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार शेष राशि का आधा हिस्सा या मूल जमा का 25 प्रतिशत को चार साल तक निकालने की अनुमति नहीं होगी। उसने बताया कि अगर इस प्रकार के जमा के बारे में घोषणा नहीं की जाती है और उसका पता कर अधिकारियों को चलता है तो कुल 90 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जाएगा।
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सरकार ने नोटबंदी के बाद 10 नवंबर से 30 दिसंबर यानी 50 दिन में पुराने नोट जमा करने या उसे नई मुद्रा में बदलने की अनुमति दी है। जहां तक रुपए बदलने की बात है, इसे पहले पहले 2,000 रपये प्रति व्यक्ति सीमित किया गया और अब इसे वापस ले लिया गया है। वहीं, पुराने नोट में कितनी भी राशि बैंक खातों में जमा की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इससे केवल दो सप्ताह में खासकर शून्य खाते वाले जनधन खातों में 21,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा हुए हैं।
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इससे इन खातों को काले धन के सफेद करने में उपयोग को लेकर आशंका बढ़ी है। कर अधिकारियों ने 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच 2.5 लाख रुपये से अधिक बेहिसाब जमा पर कर और उस पर 200 प्रतिशत जुर्माना लगाने की बात की थी। बाद में यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की बातों के पीछे कोई कानूनी आधार नहीं है। इस खामी को दूर करने के लिये ऐसा समझा जाता है कि मंत्रिमंडल ने कल आयकर कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत एक उपबंध जोड़ा जाएगा जो मोहलत अवधि के दौरान बेहिसाब आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करता है।
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