नई दिल्ली। बुलंदशहर गैंग रेप पीडि़ता के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के केबिनेट मंत्री आजम खान को 15 दिसम्बर तक अपना माफीनामा दायर करने को कहा है। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट में अपना माफीनामा दायर करना था, लेकिन कोर्ट ने अब उन्हें 15 दिसंबर तक का समय दे दिया है।
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया था कि वे कोर्ट में सात दिसंबर तक अपना माफी नामा दायर करें।
कोर्ट के निर्णय के बाद बाद आजम खान ने यह कहा था कि मैंने कभी पीडि़ता को परेशान करने के उद्देश्य से कोई बयान नहीं दिया। मैंने अपना जवाब लिखित और सीडी के रूप में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कई मामलों में ऐसा देखा गया है, इसलिए मैंने इसे राजनैतिक साजिश करार दिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह सामूहिक बलात्कार की पीडि़ता का किसी नजदीक के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला सुनिश्चित करें। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पीडि़ता के दाखिले और शिक्षा पर आने वाला खर्च उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी।