स्टाम्प खरीददारी में नहीं चलेंगे पुराने नोट, याचिका खारिज

Samachar Jagat | Saturday, 26 Nov 2016 04:46:44 AM
Shopping in stamp old notes will not run, plea

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने स्टाम्प खरीदने और बैनामा कराने में 500 व 1000 रुपये के पुराने नोट 24 नवम्बर के बाद स्वीकार किए जाने की मांग वाली याचिका को  खारिज कर दिया है।
अदालत ने कहा कि यह मामला व माँग महत्वहीन है लिहाजा इस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इस आदेश से स्टाम्प खरीददारी में पुराने नोट स्वीकार नही होंगे। 
यह आदेश न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही व न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने अनुज कुमार पाण्डेय की ओर से दायर याचिका को आज .खारिज करते हुए दिए हैं।
याचिका दायर कर कहा गया था कि स्टाम्प खरीदने के लिए अभी तक पुराने 500 व ह•ाार के नोट स्वीकार किए जा रहे थे। कहा गया कि विभाग ने आदेश जारी कर 24 नवम्बर से पुराने नोट न लिए जाने को कहा था। इस आदेश को चुनौती देते हुए याची का कहना था कि पहले की भांति स्टाम्प की खरीददारी के लिए पुराने नोट 24 नवम्बर के बाद भी लिए जायें।
याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि विभाग द्वारा जारी आदेश $कानून के मंशा के अनुरूप है। कहा गया कि इस मामले में याचिका ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को महत्वहीन बताते हुए .खारिज कर दिया।



 

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