नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद सईद मोहम्मद इमरान को पत्नी की संपत्ति हथियाने के आरोप में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आज आदेश दिया।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने इमरान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
इमरान की पत्नी लतिका ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि दीक्षित के विधानसभा चुनाव हारने के बाद उनके पति का स्वभाव बदल गया था और वह बेहद उग्र हो गये। उनकी शादी वर्ष 1996 में हुयी थी और दोनों 10 महीने से अलग-अलग रह रहे थे। लतिका का यह भी आरोप था कि मना करने के बावजूद इमरान अपने साथ नैनीताल के उनके प्लॉट के कागजात भी अपने साथ ले गये।
इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। पुलिस ने चार दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
पुलिस ने इमरान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 403,120 बी , 201, एवं 420 के तहत मामला दर्ज किया था।
इमरान के वकील ने पुलिस की दलील का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को आपराधिक दंड संहिता का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया जबकि इन मामलों में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं है। उन्हें जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा जा सकता था अत: उन्हें रिहा किया जाये।