फरीदाबाद। फरीदाबाद के गांव सुनपेड़ में वर्ष 2014 में हुए तिहरे हत्याकांड में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने सात लोगों को दोषी करार देते हुए चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई तथा तीन अन्य को छह महीने से लेकर सात साल तक की सजा सुनाई ।
अदालत ने चार दोषियों वेदप्रकाश, दलबीर, सुमित और पवन को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि एक दोषी सतेंद्र को सात साल तथा दो महिलाओं लज्जावती और संतोष को छह-छह महीने कैद की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार देशराज ने थाना सदर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके भतीजे जोगेंद्र का दो अक्टूबर, 2014 की शाम को मोबाइल फोन चोरी हो गया था।
जोगें पांच अक्टूबर, 2014 को फोन की जानकारी लेने के लिए तत्कालीन सरपंच जगमाल की बैठक में गया जहां जगमाल के परिजनों ने जोगेंद्र पर हमला कर दिया। जोगेंद्र के परिजन वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला किया गया।
इसमें शिकायतकर्ता देशराज गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसके परिवार से इंद्राज, मोहनलाल और भरतपाल की मौके पर ही मौत हो गई थी।
सुनपेड़ गांव निवासी तत्कालीन सरपंच जगमाल और उसके परिजनों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था।