दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की सजा

Samachar Jagat | Thursday, 08 Dec 2016 12:27:46 AM
Sentenced to seven years in dowry death husband

धनबाद। झारखंड में धनबाद की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.डी. त्रिपाठी की अदालत ने आज यहां मामले के नामजद आरोपी सुदामडीह निवासी दिलीप कुमार महतो (पति) को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई।
इससे पहले अदालत ने मामले में आरोपी बनाये गये पति दिलीप महतो को दोषी करार दिया था जबकि सास जोसना देवी को रिहा कर दिया था। अदालत ने सजा के भबदु पर आज सुनवाई करते हुए महतो को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई। 
अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार झा ने बताया कि बलियापुर निवासी कृष्णचन्द्र महतो की पुत्री माही देवी की शादी एक जुलाई 2009 को दिलीप के साथ हुई थी। शादी के बाद माही ने एक लडक़ी को जन्म दिया। ससुराल वालों ने माही को प्रताडि़त करना शुरू कर दिया और उससे एक लाख रूपए दहेज की मांग की जाने लगी। माही के पिता जब उसके ससुराल गए तो माही के सास ने उसके सामने ही एक लाख रूपये की मांग की और माही को मारा। कुछ समय बाद 20 फरवरी 2012 को कृष्णचन्द्र महतो को सूचना मिली कि उसकी पुत्री जल गई। वह माही के ससुराल आया जहां उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है, जहां इलाज के दौरान 24 फरवरी को उसकी मौत हो गई। 



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.