साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज

Samachar Jagat | Wednesday, 16 Nov 2016 08:57:33 AM
Sadhvi Pragya bail plea today

नई दिल्ली। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट सुनवाई कर सकता है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद पहली बार हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। आतंकी मामलों की जांच करने वाली एजेंसी के सूत्रों ने ईकनॉमिक टाइम्स को बताया कि स्वास्थ्य कारणों से एनआईए उनकी जमानत का विरोध नहीं करेगी, इसलिए वह जेल से बाहर आ सकती हैं। वह पिछले आठ सालों से जेल में बंद हैं।

मई माह में कोर्ट में दाखिल अपनी रिपोर्ट में एनआईए ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। हालांकि विशेष एनआईए कोर्ट ने जून में यह कहते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी कि यह मानने के लिए पर्याप्त आधार हैं कि उनके खिलाफ लगे आरोप प्रथम दृष्टया सही है। शीर्ष एनआईए सूत्र ने बताया कि जांच एजेंसी हाई कोर्ट में अपना रुख नहीं बदलेगी। 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में करीब 7 लोगों की मौत हो गई थी और 80 लोग घायल हुए थे। 2009 में महाराष्ट्र एटीएस ने 13 अन्य लोगों के साथ साधी प्रज्ञा को भी मामले में आरोपी बनाया। एटीएस के मुताबिक बम लगाने के इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की ही थी।

एनआईए ने हालांकि इस साल मई में दाखिल अपनी चार्जशीट में एटीएस के आरोपों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ मकोका का मामला हटा लिया। दो प्रमुख गवाहों आरपी सिंह और यशपाल भड़ाना के पहले दिए गए बयानों पर एजेंसी ने भरोसा नहीं किया। वह अपने पहले के बयानों से मुकर गए।

मैजिस्ट्रेट के सामने नए सिरे से बयान दर्ज कराते हुए उन्होंने कहा कि एटीएस ने उन्हें ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया था। दोनों गवाहों ने मैजिस्ट्रेट के सामने बताया कि उन्होंने मालेगांव में बम ब्लास्ट और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की किसी योजना के बारे में नहीं सुना। अपनी जांच में एटीएस ने कहा था कि भोपाल में हुई एक बैठक के दौरान मालेगांव में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी।

 



 

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