राजदेव रंजन मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

Samachar Jagat | Tuesday, 17 Jan 2017 04:46:07 PM
Ranjan rajdev murder case Supreme Court reserves verdict on petition transferred to prison

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता एवं पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीवान जेल से नई दिल्ली स्थानांतरित करने संबंधी पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज फैसला सुरक्षित रख लिया। 

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला को सुरक्षित रख लिया। रंजन ने कहा कि यदि शहाबुद्दीन को बिहार की जेल में रखा जाता है तो उनके खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती। वह गवाहों को धमकाएंगे जिससे वे उसके खिलाफ निष्पक्ष गवाही नहीं दे पाएंगे। शहाबुद्दीन पर करीब 40 आपराधिक मामले चल रहे हैं। 

उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ 42 वर्षीय राजदेव रंजन की गत वर्ष मई में सीवान रेलवे स्टेशन क्षेत्र में फल मंडी के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बिहार सरकार ने निष्पक्ष जांच के लिए इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया था । 



 

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