नई दिल्ली। चलन से बाहर हो चुके 500 और 1000 के पुराने दस से अधिक नोट रखने वाले व्यक्ति को अब जुर्माने का सामना करना पड़ेेगा।
संसद द्वारा पिछले महीने ही पारित बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 पर राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी है। अब कोई भी व्यक्ति इस संख्या से अधिक पुराने नोट अपने पास नहीं रख सकेगा।
अगर किसी व्यक्ति के पास इस निर्धारित संख्या से अधिक पुराने नोट पाए गए तो उसे जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले वर्ष 8 नवंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट को बंद करने की घोषणा की थी।
इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 500 और 2000 के नए नोट बाजार में उतारे थे। इस कानून के बनने के साथ ही यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसे दस से ज्यादा या अध्ययन अथवा शोध करने वाले के पास 25 से अधिक नोट पाए जाते हैं, तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसे लोगों पर दस हजार अथवा जितने नोट मिलते हैं उसका पांच गुना जो भी अधिक हो, जुर्माना लगाया जाएगा।