दो हजार के नोट में देवनागरी के अंकों के इस्तेमाल पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका खारिज

Samachar Jagat | Saturday, 25 Feb 2017 07:13:09 AM
Note the use of two thousand points in Devanagari dismissed a PIL questioning

मदुरै। मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने यहां उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 2,000 रपये के नये नोटों में देवनागरी के अंकों के इस्तेमाल के केंंद्र के फैसले पर सवाल उठाया गया था।

न्यायमूर्ति ए सेल्वम और न्यायमूर्ति पी कलैयारसन ने शहर के निवासी के पी टी गणेशन द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, हालांकि उन्होंने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय का रूख कर सकते हैं।

न्यायाधीशों ने केंद्र सरकार की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज की जिसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय में इस तरह के मामले दायर किए गए हैं और वहां लंबित हैं।

गणेशन ने अदालत से कहा था कि नये नोटों को अमान्य घोषित कर देना चाहिए क्योंकि संविधान नोटों में देवनागरी के अंकों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं देता।

उन्होंने कहा कि नोटों ने संविधान का ‘‘उल्लंघन’’ किया है जिसमें कहा गया है कि ‘‘संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अंकों का स्वरूप केवल भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में होना चाहिए।’’ -(एजेंसी)



 
loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.