अगले छह से सात महीने के भीतर उच्चतम न्यायालय 'पेपरलेस’ हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह केहर, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने गुरूवार को कहा कि अगले छह से सात माह के भीतर अब कोई कागजात पेश नहीं करना पड़ेगा।
हम निचली अदालत और उच्च न्यायालयों के रिकॉर्ड डिजिटली ही हासिल कर लेंगे और शीर्ष अदालत में पेपरयुक्त नए रिकॉर्ड जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
न्यायालय ने यह बात उस वक्त कही जब वह वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे थे। न्यायमूर्ति केहर ने कहा कि शीर्ष अदालत सभी दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करने की प्रक्रिया में है।