नई दिल्ली। राज्यों के परिवहन मंत्रियों वाला एक समूह निजी वाहनों के पंजीकरण का स्थानांतरण एक राज्य से दूसरे राज्य में कराने को सुगम बनाने को लेकर विचार करेगा।
मौजूदा प्रावधानों के अनुसार जब किसी वाहन का नये राज्य में स्थानांतरण होता है और उसे एक साल से अधिक समय तक के लिए रखा जाता है तो मालिक को नया पंजीकरण कराना और नए कर का भुगतान करना पड़ता है।
एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राज्य परिवहन मंत्रियों का एक समूह इस मामले पर अगले सप्ताह विचार करेगा।’’
विशेषाधिकार प्राप्त मंत्री समूह ने पहले एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें कहा गया था कि अगर वाहन दो साल से पुराना है और उसका दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है तो उस पर कोई कर नहीं देना होगा।