मणिपुर में भाजपा नेता के बेटे को हत्या के मामले में 10 साल की सजा

Samachar Jagat | Saturday, 21 Jan 2017 08:22:02 AM
Manipur BJP leader's son sentenced to 10 years for murder

इंफाल। मणिपुर में भाजपा के प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नोंगथोम्बम बिरेन के बेटे अजय सिंह को आज पश्चिमी इंफाल के जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक युवक की कथित रूप से गोलीमार कर हत्या करने के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई । 

अदालत ने अजय सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत और हथियार कानून की धारा 27 के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। 
अदालत ने अजय सिंह पर 10 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया है जो उसे छह महीने के भीतर देना होगा। सरकारी अधिवक्ता पी इबोमचा ने कहा कि अदालत ने अजय सिंह को 10 लाख रूपए का जुर्माना देने का आदेश दिया है जिसे पीड़ति युवक के परिजनों को दिया जाएगा। 

गौरतलब है कि अजय सिंह ने 20 मार्च 2011 को इंफाल के घारी क्षेत्र में एक कहासुनी के दौरान इरोम रोजर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जनता के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) से इस मामले की जांच करने के लिए कहा था। -(एजेंसी)



 

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