दहेज हत्या के मामले में पति और सास को उम्रकैद की सजा

Samachar Jagat | Thursday, 09 Mar 2017 10:00:31 PM
Life sentence for husband and mother-in-law in dowry murder case

कटिहार बिहार। बिहार के कटिहार जिले की एक अदालत ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वर्ष 2014 में एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और सास को आज उम्रकैद और दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंशेाखर झा ने आजमनगर थाना अंतर्गत बौला टोला निवासी कंचन देवी की हत्या के मामले में उनके पति सौराई सिंह और उनकी सास चिंन्ता देवी को आज उम्रकैद और दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

इस मामले के सूचक और कंचन देवी के भाई मनोज सिंह, जोकि आजमनगर थाना अंतर्गत तामा बाड़ी गांव निवासी हैं, ने अपनी बहन के पति और सास पर कंचन देवी की हत्या दहेज की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 30 मई 2014 को धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दिए जाने का आरोप लगाया था। -(एजेंसी)



 

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