नैनीताल। रामनगर में दो वर्ष पूर्व एक युवक द्वारा घर में बीमार पड़े एक व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने सुनवाई करने के दौरान आरोप सही पाये जाने पर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
उल्लेखनीय है कि सात दिसम्बर 2015 की रात ग्राम गौजानी निवासी शम्भू दयाल की घर में सोने के दौरान मौहल्ला खताड़ी निवासी नजाकत अली ने चौखट से शम्भू दयाल के सिर पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के भाई संतोष कुमार ने पुलिस को तहरीर सौंपते हुये कहा था कि उसका भाई शम्भू दयाल बीमार था तथा वह घर में ही रहता था।
घटना की रात संतोष कुमार अपने भाई जसवंत के साथ अपने भाई को घर देखने गया तो कमरे में उसके भाई शम्भू दयाल का खून से लथपथ शव फर्श पर पड़ा हुआ था। आसपास के लोगों की मदद से नजाकत को दबोचकर पुलिस के हवाले किया गया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई नैनीताल सीजेएम कोर्ट में होने के बाद मामला रामनगर एडीजे कोर्ट में स्थानांतरित हो गया था। अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुये अभियुक्त पर आरोप सही पाते हुये उसे आजीवन कारावास की सजा दी। साथ ही उस पर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया है।