मानहानि मामले में कल्पना परुलेकर को एक साल की सजा

Samachar Jagat | Wednesday, 12 Apr 2017 05:44:29 AM
Kalpana Parulekar sentenced to one year's sentence in defamation case

भोपाल। मध्यप्रदेश की पूर्व विधायक कल्पना परुलेकर को आज भोपाल की एक अदालत ने एक साल के कारावास और दो हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी (जेएमएफसी) संध्या मनोज श्रीवास्तव ने मध्यप्रदेश विधानसभा के तत्कालीन सचिव भगवान देव ईसराणी द्वारा दायर मानहानि के मामले में यह सजा सुनाई।

परुलेकर ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में 23 नवंबर 2012 को पत्रकार वार्ता करके ईसराणी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने उनकी डिग्री को फर्जी बताते हुए उन्हें उस पद के योग्य नहीं बताया था। परुलेकर ने 13 पेज के प्रेस में कुल 39 आरोप लगाए थे।

ईसराणी ने इस पर उनको नोटिस भेजा था, जिसका परुलेकर ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके बाद ईसराणी ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। -(एजेंसी)



 

यहां क्लिक करें : हर पल अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें, समाचार जगत मोबाइल एप। हिन्दी चटपटी एवं रोचक खबरों से जुड़े और अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें!

loading...
ताज़ा खबर

Copyright @ 2024 Samachar Jagat, Jaipur. All Right Reserved.