उच्च न्यायालय ने खारिज की राज्य कानून निरस्त करने की जनहित याचिका

Samachar Jagat | Saturday, 05 Nov 2016 01:08:09 PM
High Court rejects petition to repeal the law

मुुुुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने 1977 के महाराष्ट्र रोजगार गारंटी कानून का उपयोग खत्म करने या उसे हटाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी। 

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याचिका में कहा गया था कि ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005’ के केन्द्रीय कानून राज्य कानून ‘महाराष्ट्र रोजगार गांरटी कानून, 1977’ के जैसा ही है। ऐसे में, ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005’ को केन्द्रीय कानून राज्य कानून ‘महाराष्ट्र रोजगार गांरटी कानून, 1977’ की जगह जारी रखने की इजाजत दी जाए।

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याचिकाकर्ता आम आदमी लोकमंच ने यह भी आग्रह किया था कि जब तक याचिका पर सुनवाई पूरी ना हो जाए तब तक महाराष्ट्र रोजगार गारंट कानून के तहत धन संग्रह नहीं किया जाए। 

बहरहाल, अदालत ने पीआईएल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया और कहा कि ऐसे आरोप सामान्य प्रकृति के हैं और इसमें कुछ खास नहीं है। 
 



 

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