उच्च न्यायालय ने समान चुनाव चिन्ह संंबंधी स्वराज इंडिया की याचिका खारिज की

Samachar Jagat | Wednesday, 29 Mar 2017 12:38:16 PM
High court rejects petition of Swaraj India

नई दिल्ली। आगामी नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह देनेे संबंधी योगेन्द्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पार्टी की याचिका खारिज करते हुए कहा, चूंकि ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरें लगी होंगी ऐसे में समान चुनाव चिन्ह नहीं होने की स्थिति में कोई नुकसान नहीं होगा।

न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने कहा कि चूंकि चुुनावी प्रक्रिया के कई चरण पूरा होने के बाद याचिका दायर की गई है इसलिए कोर्ट द्वारा मामले में हस्तक्षेप करने को लेकर देर हो गया है। पहले, 23 मार्च को कोर्ट ने दिल्ली निर्वाचन कार्यालय से पूछा था कि क्या उसकी मंशा पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों... जैसे योगेन्द्र यादव की स्वराज इंडिया को समान चुनाव चिन्ह जारी करने की है।

स्वराज इंडिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शांति भूषण ने कोर्ट से कहा था कि पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को समान चुनाव चिन्ह जारी करने हेतु नियमों में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए वे दिल्ली सरकार को पत्र लिख चुुके हैं। इसपर अदालत ने निर्वाचत कार्यालय सेे जवाब मांगा था।

नगर निगम चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने स्वराज इंडिया को समान चुनाव चिन्ह जारी करनेे से इनकार कर दिया था। भूषण ने इसे कोर्ट में चुनौती दी थी। स्वराज इंडिया ने दावा किया था कि पंजीकृत पार्टी के सभी उम्मीदवारों को समान चुनाव चिन्ह जारी नहीं करना उसके साथ भेदभाव है क्योंकि आम आदमी पार्टी को पहली बार चुनाव लडऩे पर ऐसी राहत दी गई थी।



 
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