नाबालिग से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा

Samachar Jagat | Saturday, 21 Jan 2017 08:14:02 AM
Guilty of rape of a minor sentenced to life imprisonment

ईरोड। तमिलनाडु के एक स्थानीय अदालत ने एक नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण और बलात्कार के जुर्म में आज 23 साल के एक शख्स को उम्रकैद की सजा सुनाई ।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जिले में सत्यमंगलम के सेम्बदमपलयम में रहने वाले और एक निजी कारखाने में काम करने वाले संतोष ने पांच अक्तूबर 2015 को 17 साल की लडक़ी को अगवा कर लिया था और उसे कून्नूर ले जाकर उससे कई बार बलात्कार किया था ।

पीडि़ता के माता-पिता की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार किया और पीडि़ता को एक अस्पताल में भर्ती कराया । 

ईरोड की जिला महिला अदालत की न्यायाधीश एन तिरूनवुक्करसु ने संतोष को बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद और अपहरण के जुर्म में 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई । न्यायाधीश ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। -(एजेंसी)



 

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