सोनीपत हरियाणा। हरियाणा सरकार ने कहा कि अपने नाम से संपत्ति का पंजीकरण कराते समय स्टांप शुल्क में दो प्रतिशत की छूट का लाभ उठाने वाली महिलाएं तीन साल तक केवल किसी अन्य महिला के नाम पर ही संपत्ति का अधिकार हस्तांतरित कर सकेंगी।
इस दौरान किसी पुरूष के नाम पर संपत्ति का अधिकार हस्तांतरित करने की स्थिति में उसे पुरूष को दो प्रतिशत का स्टांप शुल्क देना होगा। राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महिला के दो प्रतिशत छूट का लाभ उठाने के बाद परिवार के किसी अन्य पुरूष के नाम पर संपत्ति के अधिकार के हस्तांतरण के मामलों के सामने आने के बाद यह फैसला किया गया।
खट्टर ने 47 महिलाओं, लिंगानुपात बेहतर करने वाले चार जिलों और बच्चों में पोषण के स्तर में अच्छा प्रदर्शन करने वाले तीन जिलों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका को दिये जाने वाले मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की। -(एजेंसी)