नैेनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने राज्य सरकार को केदारनाथ में आई आपदा में मृतकों के नाबालिग आश्रितों को प्रतिमाह 7500 रूपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दिए हैं और इस राशि में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए हैं।
उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार को इस सम्बन्ध में निर्देष दिए है। न्यायालय ने 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद सरकारी मदद सम्बन्धी नीति पर प्रश्न चिह्न लगाते हुए इस सम्बन्ध में सरकार से कहा है कि वह मृतकों के आश्रितों को 7500 रुपये प्रतिमाह अदा करे और यह राशि उनके खाते में जमा करवाई जाए ।
सूत्रों के अनुसार आपदा में मारे गए लेागों के अंतिम संस्कार एवं अनुग्रह राशि को लेकर एक जन याचिका दायर की गई थी। जिसमें सरकार पर आपदा में मारे गए लोगों के अश्रितो की मदद न करने का आरोप लगाया गया था व मृतकों के आश्रितों के प्रति अनुग्रह राशि भी बढ़ाने की मांग की गई थी।
उच्च न्यायालय ने सरकार को यह भी कहा है कि वह 2013 की आपदा में मारे गये लोगों के शव ढूंढने में तेजी दिखाए औेर वहां मिलने वाले शवों का दाह संस्कार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के समक्ष करावाने की व्यवस्था की जाए और मृतकों के डीएनए के नमूने लेकर परीक्षण भी करवाया जाए ताकि उनकी पहचान एवं उनके वंश का पता चल सके और उनके परिजनो को सूचित किया जा सके।