नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने सोने को लेकर बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्रालय ने सोना रखने की समयसीमा तय की है। अब शादीशुदा महिलाएं पांच सौ ग्राम सोना बिना किसी टैक्स के अपने पास रख सकती हैं और कुंवारी लड़कियों को भी ढाई सौ ग्राम सोना रखने की छूट होगी।
साथ ही वित्त मंत्रालय की सोने की नई तय सीमा के अनुसार घर में रखी हुई ट्रेडिशनल ज्वैलरी पर भी कोई टैक्स नहीं होगा और इस कानून के तहत पुरूषो को सौ ग्राम सोना रखने की छूट दी गई है। इनकम टैक्स सर्च के दौरान यह नियम लागू होंगे।
अगर इनकम टैक्स की कार्यवाही के दौरान इतने मात्रा में अगर सोना पाया जाता है तो वो टैक्स फ्री माना जाएगा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी।