नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में चार दोषियों को 20 साल का सश्रम कारावास

Samachar Jagat | Saturday, 21 Jan 2017 08:10:02 AM
Four guilty in the rape of a minor girl of 20 years rigorous imprisonment

नासिक। यहां की एक अदालत ने जिले के सोनगांव में गत मार्च में एक नाबालिग लडक़ी से बलात्कार के मामले में चार लोगों को आज 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश उर्मिला फाल्के-जोशी ने तीन युवकों को अपराध के लिए आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया जबकि अन्य युवक को आपराधिक धमकी और उकसाने के लिए दोषी ठहराया।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 5000 रपये का जुर्माना भी लगाया और भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में तीन साल के अतिरिक्त सश्रम करावास दिए जाने की बात कही। लोक अभियोजक दीपशिखा भिडे ने कहा कि अदालत ने दोषियों बालू डोंगरे 19, पोपट रहीरे 28, रामदास लिलके 32 और श्रवण लिलके 25 की डीएनए रिपोर्ट का परीक्षण किया।

यद्यपि डोंगरे, रहीरे और लिल्के ने वास्तव में अपराध किया लेकिन अदालत ने श्रवण को आपराधिक धमकी और उकसाने के अपराध का दोषी ठहराया और उसे वही जेल की सजा सुनाई, जो उसके मित्रों को सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना गांव के बाहर एक पेड़ के निकट हुई थी जब लडक़ी खेत में काम कर रहे अपने भाई से मिलने जा रही थी। मुकदमे के दौरान अदालत ने छह गवाहों का परीक्षण किया। -(एजेंसी)



 

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