डीए मामले में पूर्व सीमाशुल्क अधिकारी, पत्नी को एक एक साल की सजा

Samachar Jagat | Wednesday, 26 Apr 2017 04:11:24 AM
Former Duty Officer, wife sentenced to one year's sentence in case of DA

कोच्चि। सीबीआई की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में यहां एक पूर्व सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय आबकारी अधिकारी और उनकी पत्नी को एक एक साल के कारावास की सजा सुनाई और पांच लाख रूपये का जुर्माना लगाया।

सीमाशुल्क विभाग के पूर्व सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय आबकारी निरीक्षक ए सी थामस और उनकी पत्नी थ्रेसिया को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराकर एक एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गर्ई और पांच लाख रूपये का कुल जुर्माना लगाया गया। 

यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी कलाम पाशा ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, थामस ने वर्ष 1997 से 2001 के बीच सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय आबकारी निरीक्षक रहते हुए 8 . 85 लाख रूपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। -(एजेंसी)
 



 

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