इंदौर। मध्यप्रदेश की इंदौर जिला अदालत ने पुरानी रंजिश में 19 वर्षीय युवक की हत्या करने के दोष में एक व्यक्ति और उसके दो बेटों को आज उम्रकैद की सजा सुनायी।
जिला और सत्र न्यायाधीश भूपें कुमार निगम ने सुनील पैमाल 47 और उसके दो बेटों..शुभम 20 और अंकित 24 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 हत्या के तहत दोषी करार दिया।
सरकारी वकील विमल मिश्रा ने बताया कि इन तीनों पर 20 अगस्त 2014 को जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में अमन 19 की चाकू घोंपकर हत्या का जुर्म साबित हुआ। अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 14 गवाह पेश किये थे।
उन्होंंने बताया कि हत्याकांड से करीब छह महीने पहले अमन का पैमाल और उसके दो बेटों से विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर अमन ने क्षेत्रीय पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। इसके बाद पैमाल परिवार की अमन से रंजिश बढ़ गयी थी। इसी रंजिश में अमन की हत्या की गयी। -(एजेंसी)