दहेज हत्या 22 साल के बाद पति, भाई को आजीवन कारावास की सजा

Samachar Jagat | Friday, 28 Apr 2017 04:49:26 AM
Dowry death sentence 22 years after husband, brother gets life imprisonment

मुजफ्फरनगर उप्र। अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आज 22 साल के बाद एक व्यक्ति और उसके भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनायी तथा उनकी मां को सात साल कैद की सजा सुनायी। 

न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने अमरपाल और उसके भाई संसार पर तीन-तीन हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। सरकारी वकील सीताराम आर्य के मुताबिक, उनकी मां शैर कौर को मामले में सात साल जेल की सजा सुनायी गयी। 

कविता अमरपाल की पत्नी थी जिसे 23 अप्रैल 1995 को शामली जिले में सिलावेर गांव में दहेज की खातिर जिंदा जला दिया गया था। -(एजेंसी)



 

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