नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 दिसंबर तक सुनवाई करेगा। इससे पहले, अदालत को सूचित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट कल लंबित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उसके बाद उच्च न्यायालय ने 15 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला किया।
सुनवाई शुरू होने के साथ मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी तथा न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने याचिकाकर्ताओं से पूछा, ‘‘उच्चतम न्यायालय में क्या हुआ?रिजर्व बैंक की तरफ से पेश वकील ने पीठ से कहा कि उ‘चतम न्यायालय 500 और 1,000 रुपए के नोटों पर पाबंदी के आठ नवंबर के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगा।
साथ ही शीर्ष अदालत विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय या किसी एक उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के केंद्र की याचिका पर भी सुनवाई करेगी।इसके बाद पीठ ने कहा कि तब हम मामले पर अगले गुरूवार 15 दिसंबर को सुनवाई करेंगे।
पीठ दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें एक याचिका में नए 2,000 रुपए के नोट को बंद करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। वहीं दूसरी याचिका में केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सभी एटीएम में नकदी हो और लोगों को परेशान नहीं होना पड़े।