नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भिवंडी कोर्ट से राहत मिली है। आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट ने बुधवार को राहुल गांधी को जमानत दे दी है। मंगलवार को राहुल गांधी मुंबई से भिवंडी पहुंचे और कोर्ट के समक्ष पेश हुए। कोर्ट ने राहुल गांधी को निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी, 2017 को होगी।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहनि का मामला दर्ज कराया है। राहुल गांधी ने 6 मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में कहा था कि आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। राहुल गांधी इससे पहले पिछले साल आठ जुलाई को भिवंडी में मैजिस्ट्रेट डीपी काले के समक्ष पेश हुए थे।
राहुल ने इसी साल आठ सितंबर में मामले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली थी और कहा था कि वह इस मामले में ट्रायल का सामना करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आपराधिक कार्यवाही मामले में हस्तक्षेप से मना कर दिया था जिसके बाद राहुल ने कहा था कि वह ट्रायल का सामना करेंगे।
उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने उनके खिलाफ मामले को रद्द करने और ट्रायल कोर्ट द्वारा समन करने के फैसले को रद्द करने से मना कर दिया था। मामला वापस लेने के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को मामले की आगे की कार्यवाही के लिए समन किया था।