गुजरात में गौ हत्या करने वाले को होगी उम्रकैद, विधानसभा में संशोधन बिल पास

Samachar Jagat | Friday, 31 Mar 2017 04:23:00 PM
Cow killer in Gujarat will be life imprisoned, Amendment bill passed in assembly

नई दिल्ली। गुजरात विधानसभा में गौ हत्या संशोधन बिल पास हो गया है। जिसके तहत गाय की हत्या करने वालों को अब उम्रकैद की सजा होगी।

इसके साथ ही गाय की तस्करी करने वालों के लिए भी 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। 

इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को भी दोगुना कर दिया गया है। अब इस कानून में एक लाख से पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा होगी। इस तरह का कानून बनाकर गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जहां गाय की हत्या करने पर उम्रकैद की सजा होगी।

गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा, गायों के संरक्षण की वजह से ये कदम उठाया गया है। नए कानून के अनुसार अगर गाय या गाय का मांस ले जाने के लिए किसी वाहन का इस्तेमाल किया जाता है तो यह संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा।

गौहत्या, गौमांस पर गुजरात सरकार ने पहले से ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। संशोधन विधेयक पेश करने से पहले गुजरात के गृहमंत्री ने अपने फेसबुक पर गायों के साथ तस्वीरें पोस्ट की। 

उन्होंने लिखा कि मैं गौहत्या करने वालों के लिए उम्रकैद की सजा देने वाला सख्त कानून वाला संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश करने जा रहा हूं। 2011 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य में गौहत्या को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था।


 



 

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