अदालत ने जमानत के लिए आरोपी को जानवरों के पीने के पानी की टंकी भरने को कहा

Samachar Jagat | Friday, 17 Mar 2017 06:00:01 AM
court asked the accused to fill the drinking water tank of animal for bail

कोयंबटूर। शहर की एक अदालत ने आज एक असामान्य आदेश देते हुए जानवरों के शिकार करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने की शर्त के तौर पर जानवरों के लिए रखी जाने वाली पानी की टंकियां भरने को कहा।

आरोपी सेल्वाराज 35 को गत 20 फरवरी को यहां के ग्रामीण क्षेत्र में अन्नूर इलाके के पास हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसे मेत्तूपालयम के न्यायिक मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार के सामने पेश करने के बाद यहां के केंद्रीय कारागार में बंद कर दिया गया।

आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने उसे इस शर्त पर जमानत दी कि उसे एक महीने तक जानवरों के लिए रखी जाने वाली पानी की टंकियां भरनी होंगी। -(एजेंसी)



 

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