नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें कंस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सीसीआई को उसके कामकाज के संबंध में रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।
न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने सीआईसी के 14 अक्तूबर के आदेश पर 25 अप्रैल 2017 को होने वाली अगली सुनवाई की तारीख तक के लिए रोक लगा दी। यह रोक सीसीआई की याचिका पर लगाई गई जिसने फैसले को चुनौती दी थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि सीसीआई द्वारा उठाए गए मुद्दे पहले से ही उसके समक्ष अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं में विचार के लिए लंबित हैं इसलिए उन मामलों में दी गई राहत भी क्लब को दी जाती है।
अदालत ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों सीआईसी और एक व्यक्ति को नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख तक 14 अक्तूबर 2016 के आदेश के लागू होने पर रोक लगाई जाती है।’’
अदालत ने कहा, ‘‘मामले में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है।’’