नई दिल्ली। सरकार ने उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को नियुक्ति के लिये सिफारिश किये गये जिन 43 न्यायाधीशों के नाम वापस भेज दिए हैं, उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश के लिये थे। कालेजियम ने छह उच्च न्यायालयों में रिक्त न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिये नामों की सिफारिश की थी।
सरकारी सूत्रों ने बताया कि लेकिन वापस भेजे गए सभी नाम पुनर्विचार के लिए नहीं हैं। कुछ मामलों में नाम इसलिए वापस किए गए, क्योंकि सरकार उनपर कुछ खास स्पष्टीकरण चाहती है।
अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने उच्चतम न्यायालय की पीठ से कहा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिश किये गये 77 नामों में से केन्द्र 34 नामों को मंजूरी प्रदान कर चुका है।
सूत्रों ने बताया कि 43 नामों के अन्य पैनल पिछले दस दिनों में कॉलेजियम के पास पुनर्विचार के अनुरोध या स्पष्टीकरण की मंाग के साथ भेजे गए हैं।
वैसे 43 नामों में से कुछ नामों को अनुमोदित कर दिया गया है लेकिन स्थापित परंपरा के मुताबिक यदि कुछ नामों के सिलसिले में स्पष्टीकरण मांगा जाता है या कुछ नाम उनके खिलाफ शिकायत होने की स्थिति में पुनर्विचार के लिए लौटाए जाते हैं तो पूरा पैनल कॉलेजियम के पास लौटा दिया जाता है।