मुंबई। केन्द्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार पूर्व मीडिया कारोबारी पीटर मुखर्जी को अपने 'गोपनीय' गवाह के बयान की प्रति सौंपने पर सहमति जताई लेकिन कहा कि वह इसके कुछ हिस्से हटाने के बाद ही बयान की प्रति सौंपेगी क्योंकि इस मामले के संबंध में वित्तीय लेनदेन को लेकर जांच जारी है।
पीटर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सत्र अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अभियोजन गवाह संख्या ग्यारह के बयान की प्रति सौंपने से इंकार किया था। सीबीआई ने सीलबंद लिफाफे में अपने पूरक आरोपपत्र के तहत इस गवाह का बयान सौंपा था।
अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने आज न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेेरे ने कहा कि एजेंसी बयान के कुछ हिस्से हटाने के बाद गवाह के इस बयान की प्रति सौंपने को तैयार है।
सिंह ने अदालत से कहा, ''इस मामले की जांच जारी है। अनुरोध पत्र तीन देशों को भेजकर आरोपियों के बीच वित्तीय लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी गई है। गवाह के बयान के बारे में सूचना शामिल है। इसलिए वह हिस्सा हटाया जाएगा।
अदालत ने इस पर सहमति जताई और पीटर का आवेदन निपटाया।
पीटर, उनकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी तथा इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना इंद्राणी की पिछली शादी से पैदा बेटी शीना बोरा की हत्या की साजिश के आरोपी हैं।
भाषा