नई दिल्ली। बाहुबली और बसपा नेता मुख्तार अंसारी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंसारी की परोल की अर्जी को खारिज कर दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पेरोल देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग, अंसारी और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें सुनने के बाद गत 22 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
मुख्तार अंसारी हाल ही में परिवार समेत बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। बसपा ने अंसारी परिवार के तीन सदस्यों को तुरंत विधानसभा टिकट भी दे दिया था। मुख्तार को उनकी मनपसंद सीट मऊ सदर तो भाई सिबकतुल्लाह अंसारी को मोहम्मदाबाद से टिकट मिला था।
अंसारी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं जिसके चलते वह लंबे समय से जेल में बंद थे। मुख्तार पर कुल 13 आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इन मुकदमे में हत्या, मारपीट, हत्या के प्रयास सहित गैंगस्टर आदि के विभिन्न जनपदों के मुकदमे शामिल हैं।