पिछड़ा वर्ग के लिए नए आयोग के गठन से संबंधित विधेयक लोकसभा में पेश

Samachar Jagat | Wednesday, 05 Apr 2017 03:27:08 PM
Bill related to constitution of new Commission for backward classes introduced in Lok Sabha

नई दिल्ली। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक नए राष्ट्रीय आयोग के गठन के के लिए सरकार ने आज लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। इनके कानून का रूप लेने के साथ ही मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने ये दो विधेयक संविधान (123 वां संशोधन) विधेयक 2017 और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (निरसन) विधेयक 2017 पेश किए। पहले विधेयक में नए आयोग के गठन का जबकि दूसरे विधेयक में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कानून 1993 को निरस्त करने की व्यवस्था की गई है।

संविधान संशोधन विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के हितों की प्रभावी रूप से सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा राष्ट्रीय जनजाति आयोग की तर्ज पर ही एक ऐसे आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। इससे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा ज्यादा प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।                  वार्ता



 

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