बाबरी विध्वंस मामला : सुप्रीम कोर्ट में 2 हफ्तों के लिए टली सुनवाई

Samachar Jagat | Thursday, 23 Mar 2017 12:28:01 PM
Babri demolition case : SC decides today

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भाजपा  के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाए जाने को लेकर याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टाल दी है।

आडवाणी के वकील के के वेणुगोपाल की अदालत में अनुपस्थिति की वजह से गुरुवार को की सुनवाई को टालना पड़ा है। जस्टिस पीसी चंद्र घोष और जस्टिस आरएफ नरिमन की खंडपीठ ने कहा कि 6 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में सभी पक्षों से लिखित हलफनामा दायर करने को कहा है।

आपको बता दें कि आडवाणी, जोशी, भारती के अलावा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम एवं राजस्थान के मौजूदा राज्यपाल कल्याण सिंह सहित भाजपा और विश्व हिन्दु परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप को खारिज करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी।

इस याचिका पर इससे पहले 6 मार्च की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इन नेताओं के खिलाफ लगे आरोप हटाने के आदेश का परीक्षण करने का विकल्प खुला रखा था। उच्चतम न्यायालय ने विध्वंस मामले की सुनवाई में देरी पर भी चिंता जताई थी। अदालत ने तब साफ कहा था कि पहली नजर में इन नेताओं को आरोपों से बरी करना ठीक नहीं लगता।

गौरतलब हैं कि अदालत ने अयोध्या में 1992 में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत आरोपियों पर से आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के आदेश के खिलाफ दायर अपील के परीक्षण का छह मार्च को निर्णय किया था।



 

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