नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने सार्वजनिक क्षेत्र की दो तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे पूछा है कि क्या वे कोई ऐसा डीजल वाहन उपयोग कर रही हैं जो 10 साल से अधिक पुराने हैं।
एनजीटी ने पेट्रोल या पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए नए बीएस-4 उत्सर्जन मानकों वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देते हुए इन कंपनियों से यह सवाल किया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम से नौ जनवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
अधिकरण ने उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया जिसमें विभिन्न ठेकेदारों ने पेट्रोल कंपनी के डिपो से दिल्ली-एनसीआर में चिह्नित पेट्रोल पंपों तक पेट्रोल के परिवहन के लिए खरीदे गए नए बीएस-4 डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति मांगी थी।