नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि आधार कार्ड के अलावा अन्य पहचान पत्र भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
कानून मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘....यह स्पष्ट किए जाने की जरूरत है कि उच्चतम न्यायालय ने खुद ही आधार के इस्तेमाल के जरिए कई गरीबोन्मुख लाभों की आपूर्ति की इजाजत दी है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि आधार कल्याणकारी लाभों के लिए अनिवार्य नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो ऐसी स्थिति में राशनकार्ड से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक अन्य पहचान पत्र इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं।’’
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अधिनियम में यह बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी योग्य व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे लाभों से वंचित नहीं किया जाएगा।