महिला की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को उम्रकैद

Samachar Jagat | Friday, 03 Mar 2017 05:20:01 AM
A person sentenced to life for murder of woman

मुजफ्फरनगर। एक स्थानीय अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को एक महिला की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनायी है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश ओमवीर सिंह ने कल इस्लाम को 35 वर्षीय एक महिला की गोली मारकर हत्या करने को लेकर भादंसं की धारा 302 हत्या के तहत दोषी ठहराया। इस्लाम पर 80 हजार रपये का जुर्माना भी लगाया गया। 

अभियोजन पक्ष के वकील अंजुम खान ने बताया कि इस्लाम ने 29 अप्रैल, 2007 को शामली जिले के बंटी खेरा गांव में सविता की उसके घर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के आरोप में इस्लाम तब से जेल में है। -(एजेंसी)



 

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